मालखाने में रखे 200 किलो गांजा “चूहों ने खा लिया” — अदालत में झारखंड पुलिस का चौंकाने वाला दावा
यह कोई मज़ाक नहीं, बल्कि अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज एक चौंकाने वाला मामला है। The Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2022 में Jharkhand Police ने रांची जिले के Ranchi के ओरमांझी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-20 पर एक सफ़ेद बोलेरो रोककर करीब 200 किलो गांजा जब्त करने का दावा किया था।
क्या था पुलिस का दावा?
- सूचना के आधार पर बोलेरो रोकी गई
- तीन लोग भागे, एक आरोपी इंद्रजीत राय पकड़ा गया
- एनडीपीएस एक्ट के तहत केस, आरोपी 3 साल जेल में रहा
2024 में क्या हुआ?
जब सबूत अदालत में पेश करने का समय आया, पुलिस ने कहा—
थाने के मालखाने में रखा गांजा चूहों ने खा लिया।
यह बात स्टेशन डायरी में दर्ज बताई गई।
अदालत ने किन खामियों पर सवाल उठाए?
- सबूतों का नष्ट होना: 200 किलो गांजा “चूहों” द्वारा खा लिया जाना अविश्वसनीय
- गवाहों के बयान विरोधाभासी: समय, जगह, गिरफ्तारी—सब अलग-अलग
- कोई स्वतंत्र गवाह नहीं: बिज़ी हाईवे व रिहाइशी इलाका होने के बावजूद
- वाहन से लिंक साबित नहीं: काग़ज़ात, इंजन/चेसिस नंबर दर्ज नहीं
- सैंपल व सीलिंग प्रक्रिया अस्पष्ट: कब-कैसे सैंपल लिए—स्पष्ट नहीं
अदालत की सख़्त टिप्पणी थी कि मामला “बिना तर्क और ठोस सबूतों के गढ़ी गई कहानी” जैसा लगता है।
फैसला
- इंद्रजीत राय को सभी आरोपों से बरी
- तत्काल रिहाई का आदेश
- अदालत ने माना कि एक व्यक्ति के 3 साल बर्बाद हुए, जबकि अपराध साबित नहीं हुआ
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